बलिया में दहेज हत्या में पांच को आजीवन कारावास की सजा
बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज को लेकर एक महिला की हत्या के तीन साल पुराने मामले में पति सहित पांच लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा के अनुसार बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव के अशोक सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के रोहुआ गांव के शेषनाथ सिंह के साथ किया था।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार मीना की गत तीन अप्रैल 2018 को दहेज को लेकर ससुराल वालों ने जलाकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में विवाहिता के पिता अशोक सिंह ने बांसडीह कोतवाली में पति शेषनाथ सहित पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
बलिया अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने बीते शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व साक्ष्यों को देखने के बाद पति शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह, ससुर सुरेश सिंह, सास तेतरी देवी व जेठानी द्वय सुनीता सिंह व सरिता सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक आरोपी को पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
अर्थ दण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतना होगा।