ट्रैक्टर रैली होगी या नही, ये देखना पुलिस का कामः सुप्रीम कोर्ट

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नईदिल्लीः केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को टैक्टर रैली ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि यह तय करना दिल्ली पुलिस का काम है कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 20 जनवरी को होगी।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में किसी तरह का व्यवधान न हो सके इसलिए किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इस तरह किसी अन्य प्रदर्शनों पर रोक लगायी जाये।

कृषि कानूनों का प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने कहा कि वे 26 जनवरी ;गणतंत्र दिवसद्ध पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि किसान 19 जनवरी को होने वाले वार्ता में कानूनों को निरस्त करने के बजाय ‘विकल्पों’ पर चर्चा करने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन ;भाकियूद्ध नेता राकेश टिकैत ने रविवार को नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि किसान नये कृषि कानूनों के खिलाफ मई 2024 तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का यह आंदोलन एक ‘वैचारिक क्रांति’ है।

किसान नेता योगेंद्र यादव ने सिंघु बार्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर एक ट्रैक्टर रैली निकलेंगे। ट्रैक्टर रैली बहुत शांतिपूर्ण होगी। इससे गणतंत्र दिवस परेड में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। किसान अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे। फिरहाल हमें सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी की सुनवाई का इंतजार करना होगा। सरकार और 41 किसान संगठनों के बीच अब तक नौ दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रहीं।

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