आ गया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नया नियम, RTO पर नहीं देना होगा टेस्ट

नई दिल्ली। जिन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उनके लिए अच्छी खबर है।

अब उनको RTO पर टेस्ट नहीं देना होगा। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम का नोटिफिकेशन जारी किया है।

नये नियम के अनुसार मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स पर सफलता पूर्वक ट्रेनिंग लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें इससे छूट होगी।

हालांकि आपको सेंटर पर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद टेस्ट पास करना होगा, जिसे ऑडिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड होगा। ये नियम एक जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा।

इन सेंटर्स पर दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को पर्याप्त ट्रेनिंग और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

सेंटर्स पर होने वाली परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाला ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा दी गई मान्यता पांच साल के लिए लागू रहेगी और उसे हर पांच साल बाद रिन्यू किया जा सकेगा।

हल्के मोटर वाहन चालक ड्राइविंग कोर्स की अवधि अधिकतम चार सप्ताह में 29 घंटे की होगी। कोर्स को थ्योरी और प्रैक्टिस दो कैटेगरी में बांटा गया है। मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह में 38 घंटे की रहेगी।

इस दौरान चालकों को सड़क पर दूसरे वाहन चालकों के साथ अच्छे व्यवहार और अनुशासन के बारे में सिखाया जाएगा।

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