दिशा रवि को मिली जमानत, पुलिस के पास अधूरे सबूत: कोर्ट
नई दिल्ली। टूलकिट मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत भरने पर जमानत दे दी है।
दिशा रवि पर सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित “टूलकिट” कथित रूप से साझा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य कम और अधूरे बताकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके राहत दे दी है।
अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।
पुलिस द्वारा पेश कम और अधूरे साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 22 वर्षीय लड़की के लिए जमानत न देने का कोई ठोस कारण नहीं मिला।
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की एक टीम बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई थी।
टूलकिट मामले में अदालत ने माना कि दिशा को केवल इसलिए जेल नहीं भेज सकते कि वे सरकार की नीतियों से असहमत जताई हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण या एक हानिरहित टूलकिट का संपादक करना कोई अपराध नहीं हो सकता।