दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक मिला विशेष पावर

राज्य

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव को 18 अक्टूबर तक किसी को भी गिरफ्तार करने का विशेष पावर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने अधिकार दिया है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले यह आदेश ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर धरना—प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है।

पुलिस सूत्रों ने अनुसार NSA के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियात के तौर गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।

नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बताते चलें कि जुलाई के शुरूआत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबं​ध लगा दिया था। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा। दिल्ली के जंतर—मंतर पर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे 200 किसानों ने संसद के पास जंतर-मंतर पर किसान संसद शुरू की।

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