ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर तक बढी
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के लगे लॉकडाउन में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढा दिया है।
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता की तारीख आगे बढाया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे अपने परामर्श में कहा है कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया जा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार हो सका है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।
इससे पहले भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाना चाहिए।
परामर्श में यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मान्य हो।